Dec 11, 2021
मध्य प्रदेश में होने पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ऐसे में अब यह मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर लिया है, इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली।
प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। सब पर एक साथ शनिवार को सुनवाई होगी। प्रदेश में संविधान और नियमों के विरुद्ध पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होने जा रहा है।