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राष्ट्रीय बाल आयोग ने 13 बाल गृहों पर एफआईआर के दिए निर्देश

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Feb 16, 2023

महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव को भी भेजा समन

भोपाल। मध्यप्रदेश में एक पंजीयन पर एक से अधिक बाल गृह संचालित होने और इन सख्त कार्रवाई न होने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने 13 बाल गृहों की सूची जारी करते हुए इन पर एफआईआर कराने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग मप्र प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को समन जारी करते हुए की गई कार्रवाई के साथ दिल्ली तलब किया है।

आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, आयोग ने भोपाल के मिशनरी ऑफ चिल्ड्रन, एसओएस बालग्राम, बाल निकेतन ट्रस्ट, सहित पांच बाल गृहों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जबलपुर के मिशनरी ऑफ चेरिटी, दमोह के सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन, सागर के सेंट फ्रांसिस सेवा धाम सहित कुल 13 बाल गृहों पर एफआईआर के निर्देश आयोग ने दिए हैं।

यह है पूरा मामला
दअरसल, आयोग के अध्यक्ष प्रिंयक कानूगो ने बीते साल नवंबर माह में दमोह में एक पंजीयन पर दो बाल गृह संचालित होने और इनमें कई खामियां मिलने के मामले में संज्ञान लिया था। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद आयोग को यह भी जानकारी लगी कि प्रदेश में 13 बाल गृह ऐसे हैं जो नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं। मामले में आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन बाल गृहों पर कार्रवाई न करते हुए इन्हे पंजीयन कराने सहित व्यवस्थाएं पूरी करने की हिदायत दे दी थी, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में सख्त रूख अपनाया है। अब आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव को समन जारी कर 20 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।