Nov 30, 2022
जबलपुर पुलिस के द्वारा एक युवक को जबरन गिरफ्तार करने और थाने में उसकी बेरहमी से पिटाई करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मानव अधिकार आयोग जबलपुर आईजी डीआईजी एसपी और घमापुर थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह मामला साल 2014 का है. जब जबलपुर के घमापुर थाना प्रभारी एसएस बघेल ने चोरी के आरोप के संदेह में प्रशांत सोनकर को घर से गिरफ्तार किया था और थाने में लाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, मारपीट में बुरी तरह घायल होने पर प्रशांत सोनकर को छोड़ दिया गया था. पीड़ित प्रशांत सोनकर ने इस मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित मानव अधिकार आयोग को भी की थी लेकिन कहीं से भी राहत ना मिलने पर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.. इस याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस के द्वारा थाने में पीड़ित की पिटाई को गंभीरता से लिया है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है.