Loading...
अभी-अभी:

भोपाल में गोमांस घोटाले में बड़ा एक्शन: वेटरनरी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर सस्पेंड

image

Jan 13, 2026

भोपाल में गोमांस घोटाले में बड़ा एक्शन: वेटरनरी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर सस्पेंड

भोपाल, 13 जनवरी 2026 – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोमांस के संदिग्ध परिवहन और स्लॉटर हाउस से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ. बेनी प्रसाद गौर को लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के प्रस्ताव पर हुई, जिसमें पाया गया कि डॉ. गौर ने अपने पद की जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया।

 मामले की पृष्ठभूमि

दिसंबर 2025 में जहांगीराबाद थाने क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में संदिग्ध मांस जब्त किया गया था, जिसकी फॉरेंसिक जांच में गोमांस होने की पुष्टि हुई। यह मांस भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़ा बताया गया, जहां से परिवहन की अनुमति दी गई थी। जांच में सामने आया कि डॉ. बेनी प्रसाद गौर, जो पशु वध गृह के प्रभारी थे, ने पर्यवेक्षण, प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। उन्होंने मांस को भैंस का बताकर प्रमाणित किया था, लेकिन जांच रिपोर्ट ने इसे गलत साबित कर दिया।

आरोप और नियमों का उल्लंघन

डॉ. गौर पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जांच के दौरान उनकी लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई, जिसके चलते उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

 प्रशासन की सख्ती

यह कार्रवाई गोमांस परिवहन मामले में प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। स्लॉटर हाउस को पहले ही सील किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने शहर में चर्चा छेड़ दी है, जहां लोग कर्तव्यनिष्ठा और कानून के पालन पर सवाल उठा रहे हैं।

Report By:
Monika