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जिया खान मामले में बड़ा फैसला: सूरज पंचोली आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी

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Apr 28, 2023

अपने घर में मृत पाए जाने के लगभग 10 साल बाद, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। 

 शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने अभिनेता जिया खान की मौत के मामले में अपना फैसला सुनाया। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता सूरज पंचोली को मामले में बरी कर दिया गया। जब फैसला सुनाया गया तो वह सीबीआई कोर्ट में थे । मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा, "सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं ठहरा सकती है, इसलिए बरी कर दिया गया है।" जिया, जिन्हें अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द में अभिनय के लिए जाना जाता था, 3 जून, 2013 को मुंबई में अपने घर पर मृत पाई गईं। सूरज पंचोली को धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिया के घर से मिले एक नोट में जिया ने कथित तौर पर सूरज के साथ अपने खराब संबंधों के बारे में बात की थी और कहा था कि उनके  द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। 

भले ही सूरज की जमानत याचिका मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन 1 जुलाई, 2013 को 50,000 के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद जमानत दे दी गई थी। 2 जुलाई को, अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया और कहा कि वह जिया खान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। अदालत के फैसले से नाखुश दिवंगत अभिनेत्री की मां राबिया खान ने अदालत से गहन और विस्तृत जांच का अनुरोध किया। जिया खान की मौत के लगभग एक साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले को मुंबई पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दे दिया था।  सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष अपनी गवाही में, राबिया खान ने अपने दावे को दोहराया था कि उनकी बेटी की हत्या उसके प्रेमी सूरज पंचोली ने की थी। जिया खान की मां ने भी कहा था कि उनकी बेटी डिप्रेशन से जूझ रही थी। मामला सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने के बाद, सूरज के पिता, अभिनेता आदित्य पंचोली ने राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मामला दायर किया।
पिछले साल, राबिया ने सीबीआई द्वारा की गई पूर्व जांच में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए नौ साल पुराने मामले को फिर से खोलने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई अपील दायर की थी। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राबिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। राबिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) की सहायता से एक स्वतंत्र और विशेष एजेंसी द्वारा मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी।