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महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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Jul 18, 2023

महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरणसिंह को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों को अंतरिम जमानत दे दी है. उनकी सामान्य जमानत पर बुधवार को अदालत में सुनवाई होगी.

बृजभूषण शरणसिंह पर 6 वयस्क महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आज बृज भूषण शरण सिंह को तलब किया जिसके बाद बृज भूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, अब उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सुनवाई नियमित आधार पर गुरुवार को होगी.

कुछ महिला पहलवानों ने शरणसिंह का विरोध करते हुए बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पुलिस ने दो मामले दर्ज किए. पहला मामला एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर आधारित था. जबकि दूसरा मामला 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. पुलिस ने हाल ही में दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में बृजभूषण शरणसिंह को क्लीन चिट दे दी. उनके इस बयान से नाबालिग महिला पहलवान हैरान रह गईं. वहीं बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए व डी के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में कोर्ट ने बृजभूषण शरणसिंह को समन जारी कर पेश होने को कहा था.

दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करने के पीछे के कारणों का विस्तार से जिक्र किया है. बृजभूषण शरण सिंह ने निर्देशों का पालन किया और जांच में शामिल हुए. पुलिस का कहना है कि बृजभूषण शरणसिंह और विनोद तोमर पर बिना गिरफ्तारी मुकदमा चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.