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संसद के बाद अब अपने घर से भी जाएंगे राहुल

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Mar 27, 2023

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के कुछ दिनों बाद 22 अप्रैल तक 12, तुगलक लेन में सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। नियम के अनुसार, एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं होता है, और उसे आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए 30 दिन की अवधि दी जाती है।  यह लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी का चौथा कार्यकाल था, वो पहली बार 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र से चुने गए थे। 2019 में, वह अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए, हालांकि केरल की वायनाड सीट से जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस नेता को 23 मार्च को एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 102 1(ई) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार एक संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि उसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा दी जाती है। बंगला खाली करने का नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने दिया था। अयोग्यता एक आपराधिक मानहानि मामले में एक फैसले के बाद दी गई है , जहां सूरत की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए एक भाषण के लिए दो साल की सजा सुनाई, जहां उन्होंने पूछा था कि 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है '।