Mar 4, 2023
नई दिल्ली। दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी क्षेत्र में किशोर की हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में एक आरोपित को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। करीब तीन साल से इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि इस मामले से जुड़े कुछ आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
उनके और अंकित के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर साक्ष्य समान हैं। इसी आधार पर जमानत दी जा रही है। 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने गोकलपुरी थाना क्षेत्र में किशोर आमीन की हत्या कर शव भागीरथी विहार स्थित गंदे नाले में फेंक दिया था। हत्या के कई दिन बाद शव मिला था।
इस मामले में आरोपित अंकित चौधरी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2021 में उसकी एक अर्जी कड़कड़डूमा कोर्ट और दूसरी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। करीब तीन साल न्यायिक हिरासत में बिताने के बाद हाल में उसने फिर से जमानत अर्जी दायर की थी।
इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि एक गवाह को छोड़ कर बाकी पुलिस के का समर्थन नहीं कर रहे। कोर्ट ने पाया कि इस मामले के कुछ आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, उनके और अंकित के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर साक्ष्य समान है। इसी आधार पर कोर्ट ने उसे राहत प्रदान कर दी।








