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Defamation Case: अदालत ने संजय राउत को दोषी करारा, 25 हजार जुर्माना के साथ 15 दिन जेल की सजा भी सुनाई

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Sep 26, 2024

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता के अनुसार कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।  

पिछले वर्ष, किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का आरोप लगाया था । मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में शिकायत की थी।  संजय राउत ने मेधा सोमैया और उनके पति का नाम मुंबई के पास मीरा इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने पर लिया था। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

 

Report By:
Author
Swaraj