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सपना चौधरी आज करेंगी लखनऊ में सरेंडर: कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी का वारंट, 4 साल पुराना है मामला

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Sep 6, 2022

मशहूर हरियाणवी डांसर-सिंगर सपना चौधरी आज लखनऊ के सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगी। गायिका लखनऊ पहुंच चुकी हैं। बीते 22 अगस्त को कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ अर्जी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सपना के खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट जारी किया था। इसी के चलते सपना मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। बता दें कि सपना और उनके करीबियों के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। ये केस 4 साल पुराना है। 

22 अगस्त को थी सुनवाई

दरअसल सपना चौधरी को 22 अगस्त में कोर्ट में पेश होना था पर सपना कोर्ट नहीं पहुंची और ना ही किसी प्रकार की कोई अर्जी दी। इसके बाद अदालत ने सख्ती का रुख अपनाते हुए सपना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। कोर्ट के गैर जमानती वॉरेंट जारी करने के बाद से सपना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। बता दें कि सपना की गिरफ्तारी के लिए UP से पुलिस की एक टीम भी हरयाणा के लिए रवाना हुई थी। इसी मामले में आज सपना कोर्ट में सरेंडर करेंगी। गौरतलब है कि 2021 में अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, हालांकि सपना ने अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली थी।  

सपना पर लगे ये आरोप

लखनऊ स्थित आशियाना थाने में सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सिंगर पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज हुई थी। उन पर लखनऊ के कार्यक्रम को रद्द कर टिकट धारकों के पैसे न लौटाने के आरोप लगे थे। 

सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज केस में शिकायतकर्ताओं ने ये दावा किया मशहूर सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा था कि वह किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं करेंगी और न ही किसी अन्य कंपनी में शामिल होंगी। साथ ही किसी ग्राहक के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क होगा। समझौता साइन करने के बाद भी सपना शर्तों के खिलाफ जाकर बिजनेस एक्टिविटी में शामिल हुईं। 

4 साल पुराना मामला

गायिका सपना चौधरी को 14 अक्टूबर 2018 में शहर के आयोजन में परफॉर्म करना था। इसके लिए ईवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें अडवांस में पैसे दिए थे। सपना चौधरी ने पैसे लेने के बाद इस इवेंट को रद्द कर दिया और साथ ही टिकट धारकों के पैसे भी नहीं लौटाए। मामले में सपना के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में केस दर्ज किया गया था। 2018 से चल रहे इस केस में 22 अगस्त को सुनवाई थी। गौरतलब है कि अपर मुख्य जस्टिस ने सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर तय की है।