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नेशनल हेराल्ड केस: गांधी परिवार को कानूनी झटका से राहत!

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Dec 16, 2025

नेशनल हेराल्ड केस: गांधी परिवार को कानूनी झटका से राहत!

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया, जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह मामला वर्षों से राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है।

कोर्ट ने क्यों खारिज की ED की शिकायत?

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने स्पष्ट कहा कि PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब तक वैध नहीं माना जा सकता, जब तक मूल अपराध पर FIR दर्ज न हो या वह अनुसूची में शामिल न हो। यहां ED की जांच एक निजी शिकायत पर आधारित थी, इसलिए शिकायत सुनवाई योग्य नहीं ठहराई गई। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, हालांकि ED को आगे जांच जारी रखने की छूट दी गई है।

ED के मुख्य आरोप क्या थे?

ED का दावा था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से हड़पा गया। इसमें सोनिया और राहुल गांधी प्रमुख शेयरधारक हैं। आरोप था कि शेयर ट्रांसफर के जरिए अपराध की आय को छिपाया गया और किराए की कमाई पर कब्जा किया गया। अन्य आरोपियों में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे आदि शामिल थे।

गांधी परिवार की दलीलें

आरोपियों की ओर से कहा गया कि यह कर्ज AJL को ऋण-मुक्त बनाने के लिए दिया गया था, न कि संपत्ति हड़पने के लिए। कोई वास्तविक संपत्ति का दुरुपयोग या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई।

मामले की शुरुआत

यह केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे। ED ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी।

Report By:
Monika