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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 1 लाख का जुर्माना लगाकर फालतू याचिका दायर करने को मना करा

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Oct 19, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के रोज राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर यूनिटस(PSU) को फटकार लगाते हुए कहा की हम इन बेकार की याचिकाओं से परेशान हो चुके है। ऐसी फालतु साचिकाएं  दायर करना बंद करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अधिकारियों को निशाना पे लेते हुए कहा की ऐसी फालतु की याचिका इसलिए दायर होती है क्योंकि इसका खर्च अधिकारियों को नहीं उठाना पढ़ता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर यूनिटस(PSU) को बार बार कहने के बाद भी उनके तरीकें में कोई  बदलाव नहीं दिखा है।  

 सुप्रीम कोर्ट ने  झारखंड सरकार पर क्यो लगाया 1 लाख का जुर्माना

 झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में रवींद्र गोपी के खिलाफ काम में लापरवाही दिखाने के लिए, आदेश पालन न करने जैसे 14 आरोप लगाए थे, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। इसे ध्यान में रखते हुए रांची हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को उनके कर्मचारी रवींद्र गोपी को बहाल करने का आदेश दिया था। जिससे सहमत न होकर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका से सहमत न होकर झारखंड सरकार द्वारा की गई अपील को खारीज कर दिया। साथ ही झारखंड सरकार को फालतु याचिका दायर करने के कारण 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यह 1 लाख का जुर्माना आदेश की तारीख से चार सप्ताह के अंदर चुकाने को कहा।

 यहां जमा करनी होगी जुर्माने की राशि

सुप्रीम केर्ट ने झारखंड सरकार को 1 लाख का जुर्माना लगाया। जिसके चलते 50,000 की राशि Supreme Court Advocate On Record Association के लिए जमा होगा जो की लेबोरेटरी के उपयोग के लिए रहेगी। साथ ही बचे हुए 50,000 High Court Bar Association के एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए जमा होगी।

 

 

 

    

Report By:
Author
Swaraj