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दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

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Apr 6, 2023

सत्येंद्र जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। ईडी ने इस मामले में पिछले साल 30 मई को सत्येंद्र जैन को aगिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने 21 मार्च को जांच एजेंसी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। जैन ने यह भी दलील दी कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।

आप नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जैन के अपराध में शामिल होने के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। निचली अदालत ने सत्येंद्र जैन के अलावा सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपना अपराध छुपाया और वह प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। हाईकोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अदालत के समक्ष तीनों की जमानत का विरोध किया था