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मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Feb 24, 2023

कोर्ट ने सुझाव को खारिज कर दिया
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते
याचिका अधिवक्ता एलएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी
साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के निर्देश देने की मांग की

अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अदालत ने शुक्रवार (24 फरवरी) को याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मीडिया पर बैन नहीं लगा सकते. हम इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। याचिका अधिवक्ता एलएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी।

इससे पहले, 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के संबंध में चार याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग 

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एलएल शर्मा ने सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्राथमिकी दर्ज करने और हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों की जांच करने का निर्देश देने की भी मांग की है। इसके साथ ही शर्मा ने लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाने का भी आदेश मांगा।

कमेटी खुद नियुक्त करेगी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्होंने इससे पहले 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत अपने आप एक समिति नियुक्त करेगी, क्योंकि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने से यह आभास हो सकता है कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।