Apr 20, 2020
लखनऊ: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सम्बोधन में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ उन हिस्सों में रियायत देने की बात कही थी जहां कोरोना के मामले नहीं हों। अब लॉकडाउन खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार 20 अप्रैल यानी सोमवार से शर्तों के साथ छूट देने जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए Essential Services के साथ कुछ और सेक्टर्स में काम की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
खुलेंगे सरकारी दफ्तर
यूपी के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे, जिसमें समूह ‘क’ और ‘ख’ के कर्मचारी आएंगे। जिसमें समूह ‘ग’ और ‘घ’ के एक तिहाई कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन और ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिक को बुलाया जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आने वाले विभाग बगैर किसी प्रतिबंध के पहले की तरह अपने काम करते रहेंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से निर्णय लिया जाएगा। 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति। वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति। कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी चलेंगे। पहले चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति। केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई। प्रधान, प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी। औद्योगिक परिसर स्थल का गाइड लाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग थर्मल स्कैनर से की जाए। इकाई पर सैनिटाइजर, मास्क, पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलाइन पालन कराएगा सुनिश्चित। किसी भी कर्मी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को करना होगा सूचित।