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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

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Oct 6, 2016

जांजगीर। जिले में एक महिला की हत्या के  मामले में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सक्ती के प्रथम श्रेणी अपर सत्र न्यायधीश अजय दुबे ने दिसम्बर 2014 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार राम सारथी ने मार्च 2014 में जमुना बाई से शादी की थी। शादी के बाद लड़ाई झगड़ों से तंग आकर  जमुना बाई मायके रहने चली गई थी। गंगाराम जब जमुना बाई को लाने गांव मड़वा गया तो पता चला की जमुना बाई चन्द्रपुर बाजार गई है। जिसके बाद  जमुना बाई को मनाने की कोशिश की। लेकिन जब जमुना बाई ने जाने से मना कर दिया तो तब गंगाराम ने भरे बाजार में चाकू से गोद कर जमुना की हत्या कर दी। जिसके बाद जमुनाबाई के परिजनों ने गंगाराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। जहां उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में आज जिला सत्र न्यायधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की  सजा सुना दी।