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जिस्मफरोशी के धंधे को रोकने के लिए लागू होगा पिटा एक्ट

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Oct 4, 2016

जांजगीर-चांपा। जिले में जिस्मफरोशी के धंधे को रोकने के लिए 17 बरसों बाद भी पिटा एक्ट लागू नहीं हो सका है। हालांकि,अब इस दिशा में पुलिस ने प्रक्रिया तेज कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में जिले में पिटा एक्ट लागू किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जिले में पिछले 9 महिनों में जिस्मफरोशी के 31 मामले दर्ज किए गए है। इन मामलों में पिटा एक्ट लागू नहीं होने की वजह से प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाती है। जिस वजह से पुलिस जिस्मफरोशी के धंधे पर रोक नहीं लगा पा रही है। 
पुलिस के मुताबिक, जिले में पिछले कुछ समय में जिस्मफरोशी के धंधे को बढ़ावा मिला है। इस काम के लिए बड़े शहरों से युवतियों को लाया जाता है। जिले में पिटा एक्ट न होने कारण पुलिस देह व्यापार पर रोक लगाने में नकाम हो रही है। इन मामलों में सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ही हो पाती है। पिटा एक्ट लागू करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। जल्द ही जिले में पिटा एक्ट लागू हो जाएगा। एक बार पिटा एक्ट लागू हो गया तो इन मामलों में सख्ती के साथ कार्रवाई की जा सकेगी।