Oct 21, 2024
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी लाइफ में व्यस्त है. लोग दिन रात काम में व्यस्त रहते है. जिस वजह से वे खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. खास तौर पर सेहत के लिए लापरवाह हो जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि मेडिकल इंश्योरेंस लिया जाए ताकि अपने और परिवार की सेहत का खयाल रख सके और अस्पतालों के मोटे-मोटे बिलों से बचा जा सके. ऐसे ही Health Insurance लेने वालों के लिए अब भारत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. तो आइए जानते हैं क्या है नया बदलाव
भारत सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेने वालों को दिवाली से पहले एक बड़ी खुशी दी है. हाल ही में आयोजित हुई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित Group Of Ministries की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती करने का फैसला किया गया है.
क्या होगा फायदा?
लोगों को इंश्योरेंस की प्रीमियम पर लगने वाली GST में छुट दी जाएगी साथ ही प्रीमियम की राशी भी कम होगी.
सबको नहीं मिलेगी छूट
खास बात यह है कि यह छूट हर किसी को नहीं दी जाएगी. इसको लेकर भी रूल्स तैयार किए गए है. हांलकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर छुट को लेकर बात जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगी, लेकिन इतना तय है कि यह छूट सभी को नहीं दी जाएगी.
किन पॉलिसी पर मिलेगी छूट?
GST पर छूट एक निश्चित रकम तक की पॉलिसी लेने वाले लोगों को ही दी जाएगी. इसकी राशी 5 लाख रुपए तक रखी गई है. इसके साथ ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ-साथ सीनियर सिटिजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को GST से छूट मिल सकती है.
अभी कितनी लगती है GST?
फिल्हाल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर 18 % GST लगता है. अब जल्द ही सरकार द्वारा इसमें कटौती कि जाएगी.