Jul 10, 2017
जबलपुर : वाहनों की बिक्री पर लगाए जाने वाले ट्रांसफर टैक्स की संवैधानिकता को जबलपुर हाइकोर्ट में चुनौती दी गई हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। जनरल इंसोरेंस कंपनी के एंजेंड अमित विश्वकर्मा और कटनी में कार शोरूम मालिक अमर वर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मोटरयान कराधान अधिनियम 2016 में संशोधन अधिनियम पारित किया हैं। जिसके तहत किसी भी प्रकार के वाहन की जितनी बार भी बिक्री की जाएगी उस पर हर बार की बिक्री पर ट्रांसफर टैक्स लगाया जाएगा। नान ट्रांसपोर्ट वाहन पर स्टैंडर्ड कीमत का 1 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। साथ ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 0.5 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाएगा। इस नियम के खिलाफ याचिका में कहा गया हैं कि राज्य सरकार द्वारा किया गया ये संशोधन संविधान के खिलाफ हैं। संविधान के मुताबिक वाहन की खरीदी के वक्त लगा टैक्स ही लाइफ टाइम टैक्स होता हैं। जिसके बाद वाहन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया हैं।