Dec 12, 2022
भोपाल: राजधानी भोपाल (Bhopal) में Billabong School स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बस चालक हनुमत जाटव को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं महिला कार्यवाहक उर्मिला साहू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उर्मिला साहू रोने लगीं। अपने बच्चों को याद करते हुए वह बार-बार कहती, "जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया।" दोनों आरोपियों को सोमवार को भोपाल में विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने हनुमंत जाटव को पॉक्सो एक्ट की धारा 376(एबी), 376(2) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ ही 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि तीन महीने पहले नीलबर स्थित बिलबांग स्कूल बस में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ घटना हुई थी। बस चालक ने बच्ची से दुष्कर्म किया। इसमें बस के केयर टेकर ने भी बस चालक का साथ दिया।
तीन माह में मामले की कार्यवाही पूरी
8 सितंबर को भोपाल के नीलबड़ में बिलबोंग स्कूल (Billabong School) बस में तीन साल की बच्ची के साथ घटना हुई थी। बस चालक ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। बस के केयरटेकर ने भी उसका साथ दिया। बच्ची के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बस चालक व केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जल्द जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस ने 32 लोगों से पूछताछ के बाद 20 दिन के अंदर चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर एक अलग मामला चल रहा है।
युवती के कपड़े बदले गए
जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो मां को शक हुआ। बच्ची के कपड़े बदले गए। कपड़े बदलने को लेकर स्कूल के शिक्षक व प्रबंधन परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बस का सीसीटीवी भी खराब था। इस मामले में परिजन ने पुलिस से शिकायत की।