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INDORE: अपनी ही बेटी से करता था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Dec 12, 2022

इंदौर. मध्यप्रदेश के इंदौर (INDORE) में अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं में तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा यह फैसला अपनी ही नावालिग बेटी से दुष्कर्म वाले पिता के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। वही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिता अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा।

घटना 25 सितंबर, 2018 की है जब पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ घर पर सो रही थी तभी उसके पिता घर पर आए और अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही अश्लील हरकत करने लगा। बालिका के चिल्लाने के बाद जब मैं उठी तो उन्होंने देखा कि पिता अपनी ही नावालिग बेटी के साथ गलत कार्य कर रहा है, जिसके बाद मां और पिता को लड़ाई भी हुई।

घटना के बाद पिता ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। डरी और सहमी हालत में मां अपनी मासूम बच्चियों को लेकर उनके नाना के घर चली गई। जहां पर नाबालिग ने बताया कि घटना 4 दिन पहले भी जब मां मजदूरी के लिए गई थी, तब भी पिता ने उसे हवस का शिकार बनाया था। मां ने यह पूरी कहानी सुनने के बाद 26 सितंबर को ही लसूडिया थाना क्षेत्र पहुंची और उसने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद लसूडिया पुलिस ने सीता को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के समक्ष यह पूरा मामला चल रहा था, जिस पर 4 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय इंदौर में आरोपी पर धारा 376 व पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग रखी गई थी। इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पिता पर दोष साबित होने पर तीन अलग-अलग धाराओं में आरोपी को तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।