Dec 13, 2022
मध्यप्रदेश में हुक्का लाउंज पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान में यह न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित है और न ही कानून द्वारा प्रतिबंधित है। जिसके कारण सरकार चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक तैयार किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी।
इस विधेयक की आवश्यकता को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध और परिभाषित नहीं किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने एक बिल तैयार किया है। इसे मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। सरकार इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी।
दंड का प्रावधान
गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए एक बिल में हुक्का लाउंज के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। बिल में हुक्का लाउंज चलाते पाए जाने पर संचालक के लिए एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह पचास हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विधेयक के प्रावधान में कहा गया है कि सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी हुक्का लाउंज पर नकेल कस सकता है।
नगर विकास विभाग को थियेटरों का प्रबंधन
कैबिनेट में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें शहरी विकास एवं आवास विभाग को मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटरों के साथ ही सिनेमाघरों के प्रबंधन की देखरेख की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। इससे सरकार को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह जुर्माने की राशि को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है।








