Mar 4, 2023
पहले पिलाई चाय, बेहोश हुई तो किया दुष्कर्म
भोपाल. एक नाबालिग से पहले जान पहचान बड़ाई, फिर घर बुलाकर उसे चाय पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अब न्यायालय ने आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
बागसेवनियां थाने में दर्ज प्रकरण में 18वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पदमा जाटव की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टी. पी. गौतम, सरला कहार एवं गुंजन गुप्ता द्वारा की गई है। मामले में न्यायालय में पीड़िता के साक्ष्य एवं मेडीकल आधार आरोपी को सजा दिलाने में अहम साबित हुए।
शादी का दिया झांसा
लोक अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने मामले में थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी को वह पिछले 6 माह से जानती हैं। आरोपी से उसकी बातचीत होती थी। आरोपी ने एक दिन शादी का झांसा देकर उसे अपने घर बुलाया। इस दौरान उसने चाय पिलाई। चाय पीने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे। जिसके बाद आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और जबरदस्ती कर गलत काम किया था।