Jul 6, 2024
- NEET-UG दोबारा न लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और NTA का प्रतिनिधित्व
- सरकार का दावा है कि 5 मई को हुए NEET-UG में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है.
- केवल पटना और गोधरा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई : एनटीए
नई दिल्ली: जहां कुछ छात्र NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने से ईमानदार छात्रों को भारी नुकसान होगा . बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एमबीबीएस, बीडीएस समेत मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी का आयोजन करती है. यह परीक्षा देशभर में 5 मई को आयोजित की गई थी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग हलफनामा दायर कर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है.
केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 5 मई को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई कर रही है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का कोई सबूत नहीं मिला है. 5 मई को 23 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी.
मंत्रालय ने आगे कहा कि उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जिन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत की है और बिना किसी कदाचार के परीक्षा दी है.
NEET को लेकर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिकाएं, 5 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं, दोबारा परीक्षा न कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं.