Jun 3, 2024
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (4 जून) को सुनवाई होगी। दरअसल, 21 मई के दिन मनीष सिसोदिया की बेल की अपील को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का गलत उपयोग किया है। साथ ही घोटाला सामने आने के बाद सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की है।
जांच एजेंसियों के अनुसार,मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती और लाइसेंस धारकों को गलत लाभ भी पहुंचाया। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो बाहर आकर सबूतों और गवाहों पर असर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेल की अपील को खारिज कर दिया था। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई तीन जुलाई को होगी।