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अपहरण, हत्या मामले में दोषी मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा

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Apr 29, 2023

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अंसारी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और इस मामले में आरोपी बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।  

जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अंसारी को बांदा में एक उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी।
पिछले साल दिसंबर में अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।  इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एक अतिरिक्त एसपी पर जानलेवा हमला शामिल है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 21 सितंबर को अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्हें जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने की धमकी दी गई थी।  
लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर को 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी, 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।