Aug 10, 2024
- हाईकोर्ट द्वारा दी गई सर्वे की अनुमति पर रोक लगा दी गई है
- - सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करने की हिंदू पक्ष की दलील खारिज की, नवंबर तक रहेगी रोक
नई दिल्ली: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की इजाजत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को नवंबर महीने तक बढ़ा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि 16 जनवरी को हमने जो स्टे लगाया था, उसे बढ़ाया जाए. यह रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर दी गई थी. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर हिंदू पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और सर्वेक्षण की अनुमति दी गई।
बाद में इस मामले को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्षकारों की याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई अपील को खारिज कर दिया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनवाई लायक नहीं है. सुप्रीम बेंच ने कहा कि स्टे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से अपील दायर की गई है. जिस पर अब सभी मुद्दों को लेकर नवंबर महीने में सुनवाई होगी.