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राजस्थान में दो डिप्टी सीएम ने शपथ लेते हुए दायर की जनहित याचिका, जानिए क्या है मामला?

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Dec 17, 2023

RAJASTHAN POLITICS: राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली. हालांकि, इन दोनों डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई है. दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है.

दोनों शपथों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया

याचिकाकर्ता ने दोनों नेताओं की शपथ को असंवैधानिक बताया और याचिका में कहा कि भारत के संविधान में डिप्टी सीएम पद का कोई जिक्र नहीं है. यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है. संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है. ये एक राजनीतिक पोस्ट है और असंवैधानिक है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने की भी अपील की.

जनहित याचिका किसने की?

राजस्थान हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने यह याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा की डिप्टी सीएम पद की शपथ और नियुक्ति असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है. वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने अपनी याचिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सचिव, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को पक्षकार बनाया है. हाई कोर्ट के वकील सोलंकी ने अपनी याचिका में आगे कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम पद का जिक्र नहीं है और न ही इस पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है. संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। अनुच्छेद 163 के तहत ही शपथ दिलाई जाती है और इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं।

वकील ने क्या उठाया मुद्दा?

याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हालांकि दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली, लेकिन संविधान के तहत केवल मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद फर्जी है और दोनों डिप्टी सीएम द्वारा लिया गया शपथ असंवैधानिक है. इसलिए मैंने अपील की है कि इन दोनों पदों और नियुक्तियों को असंवैधानिक घोषित किया जाए और रद्द किया जाए।