Jan 7, 2022
NEET-PG काउंसलिंग केस में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने काउंसलिंग शुरू करने को कहा है। साथ ही काउंसलिंग में OBC और EWS आरक्षण को इस सत्र में लागू रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से काउंसलिंग आरंभ करने की गुहार लगाई थी जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
OBC को NEET-PG काउंसलिंग में मिलेगा आरक्षण
शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि OBC को NEET-PG काउंसलिंग में 27 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही EWS स्टूडेंट्स को भी इसी सत्र से आरक्षण का लाभ मिलेगा।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि काउंसलिंग को जल्द आरंभ करने की आवश्यकता है। अदालत इस मामले में मार्च माह में विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले से NEET-PG के छात्रों को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान हो गई है।
काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी शुरू
शीर्ष अदालत में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में OBC को 27 फीसद और EWS छात्रों को 10 फीसद आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति की 29 जुलाई की अधिसूचना को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इसी मसले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि देशहित में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए।