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Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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Feb 23, 2023

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही एफआईआर को एक साथ जोड़ने की अर्जी पर कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक द्वारका अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की अपील की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने खेड़ा के लिए अंतरिम राहत और एफआईआर के समेकन की मांग की क्योंकि देश भर में कई मामले दर्ज किए गए हैं। सिंघवी ने कहा, खेड़ा ने इस मामले में माफी मांग ली है और कहा है कि गलती हो गई, जुबान भर गई। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।
 
मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है. खेड़ा के खिलाफ तीन जगहों पर दर्ज मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान देने पर पवन खेड़ा को चेतावनी भी दी है.