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अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी 10 साल जेल की सजा

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Dec 15, 2022

गाजीपुर सांसद-विधायक गैंगस्टर कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मऊ व बांदा जेल से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

गाजीपुर सांसद-विधायक गैंगस्टर कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मऊ व बांदा जेल से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में फैसला 25 नवंबर को आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अचानक बदल जाने के कारण फैसला नहीं हो सका। नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद, दिन-प्रतिदिन की सुनवाई शुरू हुई और 12 दिसंबर को दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

1996 में दर्ज 5 मुकदमों पर बहुप्रतीक्षित फैसले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।

आरोपी मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के खिलाफ गाजीपुर थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। गिरोह प्रभारी पर कुल 5 मुकदमे दर्ज थे। इसमें बनारस का बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर में एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला भी शामिल है।

कोर्ट परिसर में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

फैसले से पहले अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्तार अंसारी पर वाराणसी के सिगरा में 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोली चलाने के अलावा कई अन्य मामलों में कुल पांच आरोप हैं।