Mar 4, 2023
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन पर मस्जिद बनाने को अंतिम मंजूरी दे दी है. अयोध्या में मस्जिद का निर्माण, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होना है. नक्शा पास नहीं होने के कारण पिछले दो साल से अटका हुआ था।
अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट - उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने वर्ष 2021 में अयोध्या विकास प्राधिकरण को नक्शे सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने 09 नवंबर 2019 के अपने फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या अधिनियम 1993 के तहत अधिग्रहित क्षेत्र में या अयोध्या में किसी भी उपयुक्त प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या प्रशासन ने अयोध्या शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में उपरोक्त पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी. अयोध्या मंडलायुक्त व अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने मस्जिद ट्रस्ट को बताया कि बोर्ड बैठक में अयोध्या मस्जिद परियोजना को मंजूरी मिल गई है. कुछ विभागीय औपचारिकताओं के बाद स्वीकृत नक्शा इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा।