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आपके पास भी है क्रेडिट कार्ड तो जान ले नियम, सरकार दे रही है बड़ी राहत

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Jun 29, 2023

आपके पास भी है क्रेडिट कार्ड तो जान ले नियम, सरकार दे रही है बड़ी राहत

विदेशी खर्च और टीसीएस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए यह मजेदार हो सकता है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी खर्च पर कोई टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स नहीं काटा जाएगा. सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किया गया भुगतान एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कवर नहीं किया जाएगा। प्रति वर्ष 7 लाख तक के विदेशी खर्च पर कोई टीसीएस नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि एलआरएस के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी टूर पैकेज पर किए गए किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस देय नहीं होगा। हालाँकि, 7 लाख से अधिक के प्रेषण पर उच्च TCS लागू होगा। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विदेशी प्रेषण पर कोई टीसीएस नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने टीसीएस नियमों को 1 जुलाई से बढ़ा दिया है। अब बढ़ी हुई टीसीएस को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. 1 अक्टूबर से 7 लाख से ज्यादा के विदेशी खर्च पर लोगों को टीसीएस देना होगा। टीसीएस की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी.

वित्त मंत्रालय ने मार्च में घोषणा की थी कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान को भी एलआरएस के तहत लाया जाएगा लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने अपने फैसले को रोक दिया है। सरकार ने इस नियम को बदल दिया है और कहा है कि विदेशों में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेनदेन अब एलआरएस के अंतर्गत नहीं आएंगे, जिसका मतलब है कि इन खर्चों पर स्रोत पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब 1 अक्टूबर 2023 से विदेशी क्रेडिट कार्ड से खर्च टीसीएस मुक्त होगा।

सरकार 1 जुलाई से विदेशी खर्च पर एलआरएस योजना के तहत 20% टीसीएस कटौती करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब 7 लाख रुपये तक की वार्षिक विदेशी प्रेषण टीसीएस मुक्त होगी। 1 जुलाई से लागू इस नियम को सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब नई टैक्स दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी. सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर से लोगों को विदेशी खर्च पर 5% की जगह 20% TCS देना होगा।

सरकार ने टीसीएस दरों में कटौती की लोगों की मांग ठुकरा दी है. सरकार ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किसी भी राशि के लेनदेन पर टीसीएस दर में कोई कटौती नहीं की जाएगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेशी टूर पैकेज समेत विदेश में पैसा भेजने पर 20 फीसदी टीसीएस काटा जाएगा. यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले को लागू करने के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक की LRS (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) के तहत लाया गया है. फेमा कानून में बदलाव का उद्देश्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रेषण के कर-संबंधी पहलुओं में एकरूपता लाना है।