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हाईकोर्ट ने लगाया कलेक्टर पर जुर्माना

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Oct 6, 2017

ग्वालियर : हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भिण्ड कलेक्टर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। साथ ही याचिकाकर्ता के निरस्त लायसेंस को भी बहाल कर दिया हैं। दरअसल भिण्ड के उदय पाल कुशवाह ने 2003 में अपना शस्त्र लायसेंस बनवाया था, लेकिन उसे कलेक्टर ने 2012 में निरस्त कर दिया था।

कलेक्टर ने ये कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की थी, जिसमें लायसेंसी पर एक आपराधिक मामला बताया गया था। उदय पाल पर 1988 में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमें उसने समझौते से मामले को खत्म भी करा लिया था।

2007 में उदय पाल के खिलाफ शिकायत की गई, जिसकी जांच के बाद 2012 में उसका लायसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उसने कमिश्नर और कलेक्टर के यहां अपील भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब उसने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।