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बिल होने के बाद भी ज्वेलरी व्यापारी पर FIR, जीआरपी थाना प्रभारी सस्पेंड

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Mar 8, 2022

विकास सिंह सौलंकी : इंदौर में जीआरपी पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है जहां पर एक व्यापारी को जीआरपी पुलिस ने सोने के साथ पकड़ा है। बता दें कि, व्यापारी ने सोने का बिल भी दिखाया लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने केस दर्ज कर व्यापारी को जेल भिजवा दिया। मामले की सूचना जैसे ही रेलवे एसपी को लगी तो तुरंत ही  जीआरपी थाना टीआई को सस्पेंड कर पूरे मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं।

सराफा कारोबारी पर जीआरपी ने दर्ज किया मामला
इंदौर में सराफा कारोबारी को जीआरपी पुलिस द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया है। दरअसल, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर से सराफा कारोबारी राहुल शुक्ला इंदौर में ज्वेलरी खरीदी के लिए सराफा आए थे। उन्होंने सराफा कारोबारी आशीष जैन की दुकान से 1400 ग्राम सोने के जेवर ख़रीदे और बिक्री का बिल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तैयार कर उनकी फर्म को दिया। जेवर बैग में लेकर राहुल शाम 6.30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां जीआरपी ने चेकिंग के नाम पर उन्हें रोक लिया। उन्हें थाने ले आए। राहुल ने कहा जेवर अवैध नहीं हैं। बिल ऑनलाइन जनरेट हुआ है। उन्होंने जीआरपी जवानों को ऑनलाइन जनरेट बिल भी दिखाया, फिर भी पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें रात 11 बजे तक बैठाने के बाद बिना बिल के अवैध रूप से सोना ले जाने के मामले में राहुल पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। 

जीआरपी टीआई के.पी शुक्ला सस्पेंड
पूरा मामला क्षेत्रीय विधायक तक जा पहुंचा और उसके बाद रेलवे डीजीपी ने एसपी रेल निवेदिता गुप्ता से जानकारी ली तो पता चला कि टीआई ने बिल दिखाने के बाद भी गलत ढंग से व्यापारी राहुल को बैठाए रखा। इस पर एसपी ने जीआरपी टीआई के.पी शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। 

एसपी का क्या है कहना ?
एसपी का कहना है कि, टीआई को जीएसटी विभाग को सूचना देना चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और व्यापारी को केस बनाकर जेल भेज दिया। फिलहाल टीआई को सस्पेंड कर पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए है।