Jun 8, 2023
एमपी में हुक्का बार होंगे बंद, नियमों के सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
मध्यप्रदेश में लगभग 200 से ज्यादा हुक्का बार चल रहे है, लेकिन अब इन हुक्का बार पर सरकार ने नकेल कसने की ठान ली है. राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश से भेजे गए हुक्का बार प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है और अब बहुत जल्द यह एक्ट का रूप ले लेगा। इसी हफ्ते हुक्का बार के सम्बन्ध में आदेश जारी हो सकते हैं. कहा जा रहा है सारी प्रक्रिया के बाद जुलाई से हुक्का बार को बन करने की कार्यवाई शुरू हो जाएगी।
ध्यान दें, अब तक हुक्का बार बंद करने को लेकर कोई एक्ट नहीं था जिसका फायदा उठाते हुए हुक्का बार संचालक पुलिस के चंगुल से बच जाते थे, कोई क़ानून नहीं था इसीलिए कोर्ट से स्टे मिलना आसान होता था. इसी परिस्थिति को देखते हुए साल 2022 के दिसम्बर माह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी थी.
बता दें, बिल में साफ़ तौर पर लिखा गया है कि हुक्का बार के खिलाफ अगर शिकायत मिलती है तो पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। बिना किसी वारंट के ही आरोपी हुक्का बार संचालक पर कार्यवाई कर सकेगा, हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि एक्शन लेने का अधिकार ऊपर की रैंक के अफसर या दारोगा के पास ही होगा। मध्यप्रदेश में 200 से ज्यादा हुक्का बार है, जिसमें 50 तो राजधानी भोपाल में ही संचालित है.
आइये नज़र डालते है आरोप सिद्ध होने पर मिलने वाली सजा पर,
शिकायत मिलने पर पुलिस अफसर हुक्का बार जाकर सामान को जब्त कर सकते हैं.
शिकायत मिलने पर आपराधिक केस दर्ज़ किया जा सकता है.
कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सज़ा भी दे सकता है.
50 हज़ार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी दोषी को देना पड़ सकता है.