Aug 3, 2023
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे जारी रखने की इजाजत दी, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज
वाराणसी के ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी.
ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद एएसआई के सर्वे की इजाजत दे दी गई है. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान होगा, जिसके बाद एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले के बाद कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो सकता है. हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि सर्वे किसी भी स्तर पर शुरू किया जा सकता है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी के जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पृथिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की.
21 जुलाई को, वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी परिसर में वुजुखाना और शिवलिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों के एएसआई सर्वेक्षण का निर्देश दिया। 24 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.