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सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी, संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाना भारतीय संविधान का उल्लंघन

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May 26, 2023


नए संसद भवन को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। विपक्ष पीएम मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहा है और कई दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात कही है। इसी बीच यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा, क्या हम जानते हैं कि यह अर्जी क्यों दाखिल की गई है? आभारी रहें हम आपको दंडित नहीं करते हैं।

यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील सीआर जया सुकिन ने दायर की थी। उन्होंने याचिका में कहा कि भारत सरकार ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं कर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है. ऐसा करने से संविधान का सम्मान नहीं होता है। याचिका में कहा गया है कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है।

भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्य सभा और लोक सभा, लोक सभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और भंग करने की शक्ति है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी होती है।