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ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी टैक्स जारी रहेगा

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Jun 12, 2021

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। वह इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% GST को जारी रखने का फैसला किया गया है। GST दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।

एंबुलेंस पर GST की दर 28% से घटाकर 12% 
ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% 
हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% 
वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% 
रेमडेसिविर पर 12% से 5% 
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%
BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% 
पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% 
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया
इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5%
तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% 
हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% 
हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% 
कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स 

RT-PCR मशीन पर टैक्स में कोई कटौती नहीं

GST काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। RT-PCR मशीन, RNA मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12% टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।