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'ताजमहल' की हो सकती है कुर्की! एक करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करने पर मिला नोटिस, जानिए पूरा मामला

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Dec 20, 2022

आगरा: यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल (Taj Mahal) दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां रोजाना लाखों पर्यटक आते हैं। ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजा मामला यह है कि आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को एक नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि ताजमहल पर वाटर टैक्स 1.5 करोड़ रुपये और प्रॉपर्टी टैक्स 1.9 करोड़ रुपये बकाया है। यह बिल वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए है।

नोटिस में क्या कहा गया?

नोटिस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 15 दिनों के भीतर अपना बकाया जमा करने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर संपत्ति (ताजमहल) कुर्क की जाएगी। दूसरी ओर, पुरातत्वविद् और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने कहा, 'स्मारकों पर संपत्ति कर लागू नहीं होता है। हम वाटर टैक्स का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है।

उन्होंने कहा, 'ताजमहल (Taj Mahal) परिसर के अंदर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पहली बार नोटिस सामने आया है। हो सकता है कि यह गलती से भेजा गया हो।

नगर आयुक्त ने क्या कहा?

म्युनिसिपल कमिश्नर निखिल टी फंडे ने कहा, 'मुझे ताजमहल से जुड़ी किसी टैक्स कार्रवाई की जानकारी नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए कराए गए जीआईएस सर्वे के आधार पर नया नोटिस जारी किया जा रहा है। सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों सहित सभी परिसरों पर बकाया-आधारित नोटिस जारी किए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद छूट दी जाती है। यदि एएसआई को नोटिस भेजा जाता है तो उनसे प्राप्त जवाब के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक नगर आयुक्त का भी बयान सामने आया 

सहायक नगर आयुक्त व ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने कहा, ताजमहल पर वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जारी नोटिस के मामले की जांच की जा रही है। जीआईएस सर्वे के आधार पर टैक्स कलेक्शन का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया गया था।