Jun 25, 2021
मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। सीएम शिवराज की घोषणा के अनुसार दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एमपी गवर्नमेंट एंप्लाइज के ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
ट्रांसफर पॉलिसी 2021 की खास बातें -:
- सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा।
- कोरोनावायरस से संक्रमित हुए कर्मचारियों को मनचाहे ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी।
- COVID-19 पॉजिटिव के आधार पर कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यह छूट कैंसर, किडनी एवं ओपन हार्ट सर्जरी आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को मिलती है।
- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तहसील से लेकर राज्य स्तर तक के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे।
- प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे।
- प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के जिले के भीतर तबादले प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर की सहमति से किए जाएंगे।