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MP में Transfer Policy जारी, रोका जा सकेगा कोरोना मरीज का तबादला

Jun 25, 2021

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। सीएम शिवराज की घोषणा के अनुसार दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एमपी गवर्नमेंट एंप्लाइज के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 

ट्रांसफर पॉलिसी 2021 की खास बातें -:

  • सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। 
  • कोरोनावायरस से संक्रमित हुए कर्मचारियों को मनचाहे ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। 
  • COVID-19 पॉजिटिव के आधार पर कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यह छूट कैंसर, किडनी एवं ओपन हार्ट सर्जरी आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को मिलती है।
  • तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तहसील से लेकर राज्य स्तर तक के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे। 
  • प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। 
  • प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के जिले के भीतर तबादले प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर की सहमति से किए जाएंगे।