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मोदी सरनेम मानहानि मामला: गुजरात HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए SC सहमत, सुनवाई 21 जुलाई को

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Jul 18, 2023

15 जुलाई को दायर अपनी अपील में गांधी ने कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा 

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। पीठ ने कहा कि वह इस पर जुलाई को सुनवाई करेगी। 

राहुल ने 15 जुलाई को याचिका दायर की थी
15 जुलाई को दायर अपनी अपील में गांधी ने कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित, बार-बार कमजोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

मोदी सरनेम मानहानि मामले के बारे में
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने यह टिप्पणी की थी। इस मामले मे राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी , जिसके बाद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चली गई थी ।