Jul 18, 2023
21 जुलाई को राहुल गाँधी के मानहानि मामले में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी याचिका
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कांग्रेस की ओर से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी. यह याचिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की है। गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था. इस मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. इस मामले में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इस साल एक निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का उपनाम आम क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने धारा 499 दायर की है राहुल के इस बयान पर उनके खिलाफ 500 ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है.