Jul 29, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा दिए गए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का फैसला किया था. इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी. हाई कोर्ट ने फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी. इसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा.
बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को एक कानून पारित कर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया. यह फैसला पिछले साल बिहार सरकार द्वारा घोषित जाति जनगणना के बाद लिया गया था. इसके तहत ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना था.