Apr 1, 2023
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक अप्रैल से दो दिन पहले बिजली की दरें जारी करने पर आपत्ति जतायी है. उनका कहना है कि आयोग ने कानून का उल्लंघन किया है।
अवधेश कुमार ने शुक्रवार को नियामक आयोग के सचिव नीरज सती को एक पत्र भेजा। जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64-4 के तहत आयोग सात दिन पहले टैरिफ जारी करे।
प्रदेश में बिजली दरों का आदेश 30 मार्च को जारी किया जा रहा है, जो एक अप्रैल से 24 घंटे के भीतर लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की कि नए टैरिफ को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत लागू किया जाए। उन्होंने आयोग से किसानों की बिजली दरों को और कम करने का अनुरोध किया है।