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दिसंबर तक बिना आधार के भी मिलेगा योजनाओं का लाभ

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Aug 30, 2017

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड संबंधी याचिका पर सुनवायी करते हुए आज कहा कि वह नवंबर के पहले सप्ताह में आधार संबंधी मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए केंद्र आधार पेश करने की समय सीमा को बढाकर दिसंबर अंत तक कर देगा। अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले बेंच को दी। 

हाल में आधार को चैलेंज करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी थी और इसमें निजता को मौलिक अधिकार बताते हुए इस पर सुनवाई की मांग की गयी थी। अटाॅर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से यह भी मांग की है कि आधार मामले की सुुनवाई तीन जजों की पीठ की जगह पांच जजों की पीठ करे।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही आधार को को सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं में अनिवार्य बनाने के खिलाफ याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई कर चुका है। केंद्र ने जून में शीर्ष अदालत को बताया था कि 95.10 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड उपलब्ध है।

शीर्ष अदालत यह कह चुकी है कि आधार को सामाजिक योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। गौरतलब हो कि आधार से पेन कार्ड को जोड़ने की सरकार द्वारा तय तारीख भी 31 अगस्त है, जो कल समाप्त हो जायेगी।