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सागर हादसे के बाद MP पुलिस की नई सेफ्टी गाइडलाइन: रात 12 से 5 बजे तक वाहन चलाने पर सख्त पाबंदी

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Dec 11, 2025

सागर हादसे के बाद MP पुलिस की नई सेफ्टी गाइडलाइन: रात 12 से 5 बजे तक वाहन चलाने पर सख्त पाबंदी

भोपाल। सागर जिले में बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की गाड़ी के ट्रॉले से टकराने से चार पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत के बाद मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने तत्काल प्रभाव से नई सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सबसे अहम निर्देश यह है कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिस वाहन केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही सड़क पर उतारे जाएं।

चार जांबाजों की गई जान

मुरैना जिले के BDDS दल की टीम बालाघाट में एक महीने की नक्सल विरोधी ड्यूटी पूरी कर वापस लौट रही थी। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात सागर के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर किया गया।

थकान और खराब वाहन बने मौत का कारण

डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिलों के एसपी को भेजे पत्र में स्पष्ट कहा है कि पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि देर रात लंबी दूरी की ड्यूटी के बाद चालक थकान का शिकार हो जाते हैं। साथ ही कई पुराने और खराब हालत वाले वाहनों का इस्तेमाल भी हादसों को न्योता दे रहा है।

रात 12 से सुबह 5 बजे तक वाहन पर रोक

नई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात्रि गश्त, अचानक अपराध की सूचना, वीवीआईपी ड्यूटी या आपात स्थिति को छोड़कर रात 12 से सुबह 5 बजे के बीच कोई भी पुलिस वाहन लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेगा। अगर मजबूरी में यात्रा करनी पड़े तो रास्ते में पुलिस थानों या चौकियों पर चालक को कम से कम 2-3 घंटे का अनिवार्य विश्राम दिया जाएगा।

सभी यूनिट्स को कड़ाई से पालन के आदेश

डीजीपी ने इंदौर-भोपाल कमिश्नरेट सहित पूरे प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिया है कि वाहन की तकनीकी स्थिति, चालक का स्वास्थ्य और लाइसेंस हर बार चेक किया जाए। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करेगा।

Report By:
Monika