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SIR की अंतिम तारीख कल: फॉर्म नहीं भरा तो नाम कटेगा या नहीं? चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत

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Dec 11, 2025

SIR की अंतिम तारीख कल: फॉर्म नहीं भरा तो नाम कटेगा या नहीं? चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत

 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम तारीख 11 दिसंबर यानी कल है। लाखों मतदाता परेशान हैं कि अगर वे SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? चुनाव आयोग ने सभी आशंकाओं को दूर करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।

कोई जुर्माना, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR फॉर्म न भर पाने पर न तो कोई आर्थिक दंड लगेगा और न ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी। यह प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए है, किसी को सजा देने के लिए नहीं।

16 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट, घबराएं नहीं

ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। अगर इसमें आपका नाम न दिखे तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन की पूरी सुविधा रहेगी। पुराने रजिस्टर्ड वोटर का नाम आसानी से वापस जोड़ा जा सकता है।

जनवरी 2026 तक फॉर्म-6 से सुधार का मौका

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न आने पर फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाया, पता बदला या अन्य सुधार कराया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो BLO या वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नोटिस भेजेंगे, जिसमें दस्तावेज जमा करने होंगे। सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा।

तारीखें एक सप्ताह बढ़ीं, अंतिम लिस्ट अब 14 फरवरी को

BLO पर भारी दबाव को देखते हुए आयोग ने SIR की अंतिम तारीख में एक सप्ताह का विस्तार किया। अब ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। इससे हर योग्य मतदाता को पर्याप्त समय मिलेगा।

Report By:
Monika